अब आसान हुआ PF क्लेम प्रोसेस, EPFO ने लागू किया नया नियम

चंडीगढ़ न्यूज़-24 जून: EPFO ने PF मेंबर्स को दी बड़ी राहत, एडवांस क्लेम लिमिट ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने करोड़ों PF खाताधारकों को राहत देते हुए एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा को ₹1 लाख से बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया है। यह बदलाव आपात स्थितियों में तेजी से फंड उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है।

तीन कार्यदिवस में मिलेगा भुगतान
केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब कोई भी PF सदस्य अपना एडवांस क्लेम जमा करने के तीन कार्यदिवस के भीतर भुगतान प्राप्त कर सकेगा।

कोविड काल में हुई थी शुरुआत
EPFO ने यह ऑटो-सेटलमेंट सुविधा पहली बार कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की थी, जब तत्काल आर्थिक सहायता की जरूरत महसूस की गई थी। उस समय सीमा ₹1 लाख थी, जिसे अब पांच गुना बढ़ाकर ₹5 लाख कर दिया गया है।

रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा ऑटो-सेटलमेंट
वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 89.52 लाख क्लेम ऑटो-सेटल हुए थे। FY 2024-25 में यह संख्या बढ़कर 2.32 करोड़ पहुंच गई है, जो EPFO की प्रणाली में बढ़े भरोसे और पारदर्शिता को दर्शाता है।

EPFO की चेतावनी: एजेंटों से रहें सावधान
EPFO ने सदस्यों को चेताया है कि वे पीएफ सेवाओं के लिए किसी थर्ड पार्टी या एजेंट की सहायता न लें। कई साइबर कैफे और फिनटेक कंपनियां मुफ्त सेवाओं के लिए अवैध रूप से शुल्क वसूल रही हैं, जबकि EPFO ने ऐसी किसी भी एजेंसी को अधिकृत नहीं किया है।

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