आईटीआर और रिफंड नियमों में बड़ा बदलाव! जानिए आपके टैक्स पर क्या होगा असर

आ सकता है नया टैक्स सिस्टम: लेट ITR भरने वालों को मिलेगा रिफंड, खत्म हो सकती है पेनाल्‍टी

आयकर कानून में बड़ा बदलाव हो सकता है. संसद की एक समिति ने सरकार को इनकम टैक्स नियमों में कई अहम संशोधन करने की सिफारिश भेजी है. अगर इन बदलावों को मंजूरी मिलती है, तो टैक्सपेयर्स के लिए यह बड़ी राहत होगी.

क्या हैं अहम सिफारिशें?
लेट ITR फाइल करने पर भी मिले रिफंड:
अभी तक तय तारीख के बाद ITR भरने वालों को रिफंड नहीं मिलता, लेकिन समिति चाहती है कि यह सुविधा जारी रहे, भले ही टैक्स रिटर्न देर से फाइल किया गया हो।

देर से रिटर्न पर पेनाल्‍टी भी हो खत्म:
फिलहाल लेट ITR भरने पर 1,000 से 5,000 रुपये तक की पेनाल्टी लगती है. समिति ने इसे पूरी तरह हटाने की सिफारिश की है।

डोनेशन पर टैक्स छूट बढ़ेगी:
धार्मिक और चैरिटेबल संस्थाओं को दिए गए दान को टैक्स से पूरी तरह बाहर रखने की भी बात कही गई है। इससे लोगों में दान देने को लेकर भरोसा बढ़ेगा।

बेनामी डोनेशन पर सख्ती:
एनजीओ को मिलने वाले बेनामी दान पर 30% टैक्स लगाने का सुझाव भी शामिल है।

कैसे बनी ये रिपोर्ट?
इस सिफारिश को अंतिम रूप देने से पहले समिति ने टैक्स एक्सपर्ट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंडस्ट्री लीडर्स और गैर-सरकारी संगठनों से सुझाव लिए। इसके बाद रिपोर्ट संसद में पेश की गई।

फिलहाल क्या है नियम?
अभी के नियमों के तहत, अगर आपने डेडलाइन के बाद ITR फाइल किया तो न सिर्फ पेनाल्टी लगती है, बल्कि आपको रिफंड भी नहीं मिलता। समिति का मानना है कि यह छोटे टैक्सपेयर्स के लिए अन्यायपूर्ण है।

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