डोनाल्ड ट्रंप को अदालत से झटका, अमेरिका में जन्मे बच्चों की नागरिकता पर फैसला पलटा
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 9वीं यूएस सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उनके ‘डे वन ऑर्डर’ को असंवैधानिक करार देते हुए स्पष्ट किया कि अमेरिका में जन्मे बच्चों को नागरिकता मिलना संविधान के तहत सुरक्षित अधिकार है।
यह मामला ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश से जुड़ा था, जिसमें उन्होंने अमेरिका में अवैध प्रवासियों से जन्मे बच्चों को नागरिकता देने की प्रक्रिया को बदलने की कोशिश की थी। हालांकि, कोर्ट ने दो के मुकाबले एक जज के बहुमत से साफ किया कि ‘बर्थराइट सिटीजनशिप’ को किसी कार्यकारी आदेश से खत्म नहीं किया जा सकता।
ट्रंप के इस आदेश को कई डेमोक्रेटिक राज्यों और सामाजिक संगठनों ने अदालत में चुनौती दी थी। अब यह फैसला न केवल ट्रंप की नीति पर सवाल खड़े करता है, बल्कि अमेरिका में रह रहे भारतीय और अन्य प्रवासी समुदायों के लिए बड़ी राहत भी लेकर आया है।