‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ फिल्मों की पायरेसी रोकने के लिए कोर्ट ने उठाया बड़ा कदम, 56 वेबसाइट्स पर लगाया तत्काल बैन

चंडीगढ़ न्यूज़-16 जुलाई: दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: पायरेसी रोकने के लिए 56 वेबसाइट्स पर लगा प्रतिबंध

दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड फिल्मों की ऑनलाइन पायरेसी रोकने के लिए एक अहम फैसला सुनाया है। टिप्स फिल्म्स लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 56 वेबसाइट्स को तत्काल प्रभाव से ब्लॉक करने का आदेश दिया है।

कॉपीराइट उल्लंघन पर कोर्ट सख्त
कोर्ट ने पाया कि ये वेबसाइट्स बिना अनुमति के फिल्मों की अवैध स्ट्रीमिंग और वितरण में शामिल थीं। न्यायमूर्ति अमित बंसल ने स्पष्ट किया कि ऐसी गतिविधियां फिल्म निर्माताओं को गंभीर और अपूरणीय नुकसान पहुंचा सकती हैं।

‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ फिल्में विवाद में
टिप्स फिल्म्स लिमिटेड ने कोर्ट को बताया कि उनकी आने वाली दो फिल्मों – ‘मालिक’ और ‘सरबाला जी’ – को पायरेसी का बड़ा खतरा है, जिससे उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर सीधा असर पड़ सकता है।

इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को निर्देश
अदालत ने सभी इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को आदेश दिया है कि वे इन वेबसाइट्स की एक्सेस तुरंत ब्लॉक करें, ताकि फिल्मों की अवैध डाउनलोडिंग और स्ट्रीमिंग रोकी जा सके।

सुनवाई की अगली तारीख तय
कोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों से 15 सितंबर 2025 तक जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 17 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है।

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