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नायाब सरकार ने दी हरियाणा वासीयों को नायाब सौगात

चंडीगढ़ 28 जून (संदीप सैनी) आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में  हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद सिपाही सत्यवान की बहन तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन को असाधारण मामलों में छूट देते हुए सरकारी नौकरी देने को घटनोत्तार स्वीकृति प्रदान की गई।

शहीद सिपाही सत्यवान की बहन श्रीमती मंजू रानी को मौलिक शिक्षा विभाग में लिपिक के रिक्त पद पर तथा शहीद कैप्टन कपिल कुंडू की बहन श्रीमती काजल कुंडू को रोजगार विभाग में सहायक रोजगार अधिकारी (ग्रुप-बी) के पद पर सरकारी नौकरी प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में गुरुद्वारा श्री ‌चिल्ला साहिब, सिरसा को 77 कनाल 7 मरला तथा गुरु नानक पब्लिक स्कूल, सिरसा को 6 कनाल 9 मरला भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पुलिसकर्मियों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को मंजूरी दी गई। इस निर्णय से पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी अधिकतम 20 दिन का दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे।

हरियाणा सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा और सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘सरकारी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों में संविदा संकाय सदस्यों की नियुक्ति नीति 2023’ को मंजूरी दी है।*

इस नीति का उद्देश्य चिकित्सा शिक्षा का विस्तार करना और राज्य में खोले जा रहे नए मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। सीधी भर्ती के लिए समय-समय पर लागू होने वाली वर्टिकल और हॉरिजोंटल दोनों तरह की आरक्षण नीति का इन संविदा भर्तियों में पालन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में पंजीकृत स्टाम्प विक्रेताओं द्वारा गैर न्यायिक और न्यायिक स्टाम्पों की बिक्री सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करने की मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय से स्टाम्प विक्रेता संघ की मांग पूरी हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने आज किसान हित में बड़ा फैसला लेते हुए किसानों के लिए कृषि नलकूपों का लोड स्वेच्छा से बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब इच्छुक किसान अपने नलकूलों का लोड बढ़ाने के लिए पहली जुलाई से 15 जुलाई, 2024 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गये महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि जिन किसानों को कृषि नलकूपों को पुनः बोर करना पड़ता हैं, ऐसे शिफ्ट किए जाने वाले नलकूपों के लिए सौर उर्जा की शर्त लागू नहीं होगी। इस प्रकार के नल कूलों को पहले के कनैक्शन पर ही बिजली आपूर्ति की अनुमति होगी।

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